एच0आर0 सीटी स्कैन की जांच की शासन ने निर्धारित की दर-जिलाधिकारी
मेरठ जिलाधिकारी के0 बालाजी ने बताया कि कोविड़ संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के दृष्टिगत आम जनमानस को बेहतर एवं सर्वसुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निजी चिकित्सालयों एवं निजी चिकित्सको द्वारा रेडियो डायग्नोस्टिक सेन्टरो को संदर्भित एच0आर0 सीटी स्कैन की जांच करने की दर (पी0पी0ई0 किट एवं सेनेटाईजेषन व अन्य व्यय सहित) शासन द्वारा निर्धारित कर दी गयी है। उन्होने बताया कि 16 स्लाईस तक रू0 2,000-00, 16 स्लाईस से 64 स्लाईस तक रू0 2,250-00 तथा 64 स्लाईस से अधिक रू0 2,500-00 निर्धारित किये गये है।
उन्होनेबताया कि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन चिकित्सा के कार्यालय पत्र द्वारा यह आदेष एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 (यथा संषोधित) एवं उ0प्र0 लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम-2020 के संगत प्राविधानों के अंतर्गत जारी किया गया है। उक्त आदेषो का उल्लंघन एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1897 (यथा संषोधित) एवं उ0प्र0 लोक स्वास्थ्य एवं महामारी अधिनियम-2020 की संगत धाराओ के अंतर्गत दण्डनीय है।
