अधिवक्ता ने रेलवे की सेवा की कमी के कारण मांगा पचास हजार हर्जाना
मेरठ कोर्ट के अधिवक्ता प्रियंक देव शर्मा ने रेलवे की सेवा की कमी के कारण मांगा रेलवे से 50,000 हर्जाना अधिवक्ता प्रियंक देव शर्मा मेरठ से लखनऊ के लिए नौचंदी एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे प्रियंक देव शर्मा ने रेलवे की आईआरटीसी से भोजन ऑनलाइन बुक किया था लेकिन भोजन आईआरटीसी ने उपलब्ध नहीं कराया एवं ना ही किसी प्रकार का मैसेज या कॉल की जबकि रेलवे की आईआरटीसी जानी मानी सर्विस है प्रियंक देव शर्मा ने इस कमी के कारण रेलवे पर 50000 के हर्जाने की मांग की प्रियंक देव शर्मा ने आईआरटीसी के जनरल मैनेजर आईआरटीसी रेलवे दिल्ली एवं स्टेशन मास्टर मुरादाबाद प्रबंधक गिरी पवित्र भोजनालय मुरादाबाद को लीगल नोटिस दिया है या तो आईआरटीसी हर्जाना दे नहीं तो सक्षम न्यायालय में वाद किया जाएगा आईआरटीसी रेलवे में उक्त नोटिस से हड़कंप मचा हुआ है
