विधिक सेवा दिवस के अवसर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मुख्यालय, तहसील, ब्लॉक, विद्यालयों एंव विधि महाविद्यालयों के स्तर पर छात्र-छात्राओं के सहयोग से किया गया विधिक साक्षरता शिविर एंव जारूकता रैली का आयोजन
जि
ला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आशा बहुओं एवं आंगनबाडी कार्यकत्रियों के सहयोग से सम्पूर्ण जनपद में दूरदस्थ ग्रामीण अचलो में आमजन को जागरूक किये जाने हेतु उनके विधिक अधिकारो एंव सरकार द्वारा चलायी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कराया गया अवगत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा जिला कारागार में निरूद्ध बन्दियों को जागरूक किये जाने हेतु किया गया विधिक साक्षरता एंव जारूकता कार्यक्रम का आयोजन
अपर जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिराम ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र के द्वारा विधिक सेवा दिवस के सफल आयोजन हेतु माननीय मुख्य न्यायाधिपति, इलाहाबाद उच्च न्यायालय / मुख्य संरक्षक, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित रूप रेखा के अनुसार दिनांक 09 नवम्बर 2023 को कार्यक्रम आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है.-
1.समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा मुख्यालय, तहसील, ब्लॉक, विद्यालयों एवं विधि महाविद्यालयों के स्तर पर विधिक जागरूकता एंव साक्षरता शिविरो का आयोजन किया जायें। इस कार्यक्रम में पराविधिक स्वयं सेवकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वय सेवी संगठनो आदि के माध्यम से आमजन को उनके अधिकारो के प्रति जागरूक किया जायें।
2.जनपद के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एंव बाल विकास विभाग के उच्चाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए आशा
बहुओं एंव आंगनबाडी कार्यकत्रियों के सहयोग से सम्पूर्ण जनपद में दूरदस्थ ग्रामीण अंचलों में प्रत्येक व्यक्ति को उनके विधिक अधिकारों एवं जन-कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया जायें। प्रत्येक आशा बहू और आंगनबाडी कार्यकर्त्री अपने-अपने पदेन स्थानीय कार्यक्षेत्र में ही प्रचार- प्रसार करेंगी। इस कार्य में पराविधिक स्वयं सेवकों को भी सहयोग हेतु नियुक्त किया जायें।
3.राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानको के आधार पर अपने-अपने पैनलों में से एक-एक श्रेष्ठ पैनल अधिवक्ता, सामुदायिक छात्र- कारागार श्रेणी में से एक-एक श्रेष्ठ पराविधिक स्वयं सेवक तथा कॉलेज व स्कूल स्तर पर श्रेष्ठ लीगल एड क्लीनिक का चयन किया जायें तथा उन्हें सम्मानित किया जायें।
4.जनपद, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर रैलियां आयोजित की जायें, जिसमें छात्र-छात्राओं, अध्यापको प्रधानाध्यापको का सहयोग लिया जायें और इस हेतु जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी से समन्वय स्थापित कर सफल आयोजन
सुनिश्चित किया जायें।
5.जनपद के सहज दृश्य एंव भीड-भाड़ वाले स्थानो पर विधिक सेवा कार्यक्रम, विभिन्न कानूनों, जन कल्याणकारी योजनाओं आदि से सम्बन्धित जानकारियों के पोस्टर / बैनर लगायें जायें।
उपरोक्त विषयक का अनुपालन किये जाने हेतु आज विधिक सेवा दिवस के अवसर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ द्वारा मुख्यालय, तहसील, ब्लॉक, विद्यालयों एंव विधि महाविद्यालयों के स्तर पर छात्र-छात्राओं के सहयोग से विधिक साक्षरता शिविर एंव जारूकता रैली का आयोजन किया गया है। उक्त के अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ द्वारा आशा बहुओं एवं आंगनबाडी कार्यकत्रियों के सहयोग से सम्पूर्ण जनपद में दूरदस्थ ग्रामीण अचलो में आमजन को जागरूक किये जाने हेतु उनके विधिक अधिकारो एंव सरकार द्वारा चलायी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया है। साथ ही साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ द्वारा जिला कारागार में निरूद्ध बन्दियों को जागरूक किये जाने हेतु जिला कारागार, मेरठ में विधिक साक्षरता एंव जारूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें उपस्थित बन्दियों को उनके विधिक अधिकारों के बारे में अवगत कराया गया तथा सहज दृश्य एंव भीड-भाड़ वाले स्थानो पर आशा बहुओं एंव आंगनबाडी कार्यत्रियों के सहयोग से आम जन के मध्य पोस्टर / पम्पलेट आदि का वितरण किया गया।



